पतंग उड़ाने के लिए चाईना डोर के स्टोर करने, बिक्री तथा खरीद पर लगाया प्रतिबंध
कैथल, 22 जनवरी (कृष्ण गर्ग)
जिलाधीश सुजान सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जिला कैथल की संपूर्ण परिधि में आगामी 2 मास तक पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चाईना डोर अथवा दूसरे अन्य सिंथैटिक वस्तु के स्टोर करने, बिक्री तथा खरीद पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पतंग उड़ाने के लिए चाईना डोरी अथवा अन्य सिंथैटिक वस्तु से मानव जीवन को होने वाले नुकसान के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इन आदेशों की पालना पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।